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- राज्य सभा की संसदीय समितियों के विभिन्न वर्ग कौन-कौन से हैं?
उत्तर: राज्य सभा की संसदीय समितियां तदर्थ समितियों और स्थायी समितियों के रूप में वर्गीकृत की जा सकती हैं।
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- तदर्थ समितियां क्या हैं?
उत्तर: तदर्थ समितियाँ वे हैं जिनका गठन सभा द्वारा अथवा सभापति द्वारा अथवा दोनों सभाओं के पीठासीन अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से विशिष्ट मामलों पर विचार करने और प्रतिवेदन देने के लिए किया जाता है। इन समितियों का कार्यकाल अपना काम पूरा करते ही समाप्त हो जाता है। इन समितियों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: (क) विधेयकों पर विचार करने और प्रतिवेदन देने के विशेष प्रस्ताव पर सभा(ओं) द्वारा गठित विधेयकों संबंधी प्रवर/संयुक्त समितियाँ; और (ख) विशिष्ट विषयों की जांच करने और प्रतिवेदन देने के लिए समय-समय पर गठित समितियाँ।
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- स्थायी समितियाँ क्या हैं?
उत्तर: स्थायी समितियाँ वे स्थायी समितियाँ हैं जिनके सदस्य प्रतिवर्ष या समय-समय पर या तो सभा द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं या सभापति द्वारा नाम-निर्देशित किए जाते हैं। ये हैं: कार्य मंत्रणा समिति, सामान्य प्रयोजन समिति, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, आवास समिति, याचिका समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति, विशेषाधिकार समिति, नियम समिति, आचार समिति, राज्य सभा के सदस्यों को कंप्यूटर का प्रावधान करने संबंधी समिति, एमपीलैड संबंधी समिति और विभाग संबंधित स्थायी समितियाँ।
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- विभाग-संबंधित स्थायी समितियाँ क्या हैं?
उत्तर: संसद के प्रति सरकार को और अधिक उत्तरदायी बनाने के प्रयोजन से केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को सौंपे गए कार्यों की संवीक्षा करने के लिए वर्ष 1993 में विभाग-संबंधित स्थायी समितियां गठित की गईं।
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- कितनी विभाग-संबंधित स्थायी समितियां गठित की गई हैं?
उत्तर: चौबीस विभाग-संबंधित स्थायी समितियां गठित की गई हैं जिनके इकतीस से ज्यादा सदस्य नहीं हैं, इनमें से इक्कीस सदस्य लोकसभाध्यक्ष द्वारा और दस सदस्य राज्य सभा के सभापति द्वारा नाम-निर्देशित किए जाते हैं।
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- विभाग-संबंधित स्थायी समितियों के मुख्य कार्य क्या हैं?उत्तर: इन समितियों के निम्नलिखित कार्य हैं:
(क) संबंधित मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों पर विचार करना और उस पर प्रतिवेदन देना; (ख) संबंधित मंत्रालयों/विभागों से संबंधित विधेयकों, जिन्हें समिति को भेजा गया है, की जांच करना और उन पर प्रतिवेदन देना; (ग) मंत्रालयों/विभागों के वार्षिक प्रतिवेदनों पर विचार करना और उन पर प्रतिवेदन देना; और (घ) राष्ट्रीय मूलभूत दीर्घकालिक नीतिगत दस्तावेजों पर विचार करना और उन पर प्रतिवेदन देना ।
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- राज्य सभा और लोक सभा के अधिकार क्षेत्र में कितनी विभाग-संबंधित स्थायी समितियां हैं?
उत्तर: आठ विभाग-संबंधित स्थायी समितियां राज्य सभा के सभापति के नियंत्रण और निदेश के अधीन कार्य करती हैं जबकि ऐसी सोलह समितियां लोकसभाध्यक्ष के नियंत्रण और निदेश के अधीन कार्य करती हैं।
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- राज्य सभा के अधीन कौन-कौन सी विभाग-संबंधित स्थायी समितियां हैं और उनके कार्यक्षेत्र के अधीन कौन-कौन मंत्रालय/विभाग हैं?
उत्तर:
क्र. सं. | समिति का नाम | मंत्रालय/विभाग | 1. | वाणिज्य संबंधी समिति | वाणिज्य और उद्योग | 2. | गृह कार्य संबंधी समिति | (1) गृह (2) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास | 3. | शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी समिति | (1) शिक्षा (2) युवक कार्यक्रम और खेल (3) महिला एवं बाल विकास | 4. | उद्योग संबंधी समिति | (1) भारी उद्योग (2) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) | 5. | विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी समिति | (1) विज्ञान और प्रौद्योगिकी (2) अन्तरिक्ष (3) परमाणु ऊर्जा (4)पर्यावरण और वन (5)पृथ्वी विज्ञान | 6. | परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति | (1) नागर विमानन (2)सड़क परिवहन और राजमार्ग (3) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग (4) संस्कृति (5)पर्यटन | 7. | कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी समिति | (1)विधि और न्याय (2)कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, | 8. | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी समिति | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (2) आयुष |
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- आचार समिति के क्या कार्य हैं?
उत्तर: राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य-संचालन विषयक नियमों के नियम 290 के अन्तर्गत आचार समिति के निम्नलिखित कार्य हैं:- 1. सदस्यों के सदाचार और नैतिक आचरण पर ध्यान रखना, 2. सदस्यों के लिए आचार संहिता तैयार करना और राज्य सभा को प्रतिवेदन के रूप में आचार संहिता में समय-समय पर संशोधन या परिवर्तन करने के लिए सुझाव देना; 3. सदस्यों के कथित आचरण और अन्य दुराचरण से संबंधित मामलों अथवा सदस्यों द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किए जाने की जांच करना; 4. स्वप्रेरण से अथवा विशिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर समय-समय पर आचार विषयक मानदण्डों से संबंधित प्रश्नों पर सदस्यों को सलाह देना।
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- आचार समिति कौन-कौन से प्रतिबंध लगा सकती है?
उत्तर: समिति निम्नलिखित प्रतिबंधों में से एक या एकाधिक प्रतिबंधों को लगाए जाने की सिफारिश कर सकती है: (क) निंदा; (ख) फटकार; (ग) किसी विशेष अवधि के लिए सभा से निलंबन; और (घ) समिति द्वारा निर्धारित कोई अन्य प्रतिबंध जो उचित समझा जाए।
साभार : राज्य सभा वेबसाइट |