- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 13 दिसंबर, 2017 को संपन्न मंत्रिपरिषद द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 में वर्णित तहसील स्तरीय समेकित गांव निधि के गठन को मंजूरी प्रदान की गई।
- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 69 की उपधारा (5) के अधीन प्रत्येक तहसील स्तर पर तहसील स्तरीय समेकित गांव निधि का गठन किया जा रहा है।
- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 69 के अंतर्गत गांव निधि से समेकित गांव निधि में जमा की जाने वाली धनराशि गांव निधि में जमा धनराशि का 25 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।
- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 68 (1) के अधीन जमा होने वाली धनराशि में से 2/5 भाग समेकित जिला गांव निधि में और 3/5 भाग समेकित तहसील गांव निधि हेतु निर्धारित की गई है।
- उक्त संहिता की धारा 68 (1) के परन्तुक के आलोक में धारा 68 के अधीन प्राप्त होने वाली क्षतियों या प्रतिकर की धनराशि का 50 प्रतिशत समेकित जिला गांव निधि और 50 प्रतिशत तहसील स्तरीय समेकित गांव निधि में जमा किया जाएगा।
संभावित प्रश्न
प्रश्न:- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 से संबंधित तथ्यों पर विचार करे –
(1) इस संहिता की धारा 69 की उपधारा (5) के अधीन प्रत्येक तहसील पर तहसील स्तरीय समेकित गांव निधि का गठन किया जा रहा है।
(2) धारा 69 के अंतर्गत गांव निधि से समेकित गांव निधि में जमा की जाने वाली धनराशि गांव निधि में जमा धनराशि का 75 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।
(3) धारा 68 (1) के अधीन जमा होने वाली धनराशि में से 2/5 भाग समेकित जिला गांव निधि में और 3/5 भाग समेकित तहसील गांव निधि हेतु निर्धारित की गई है।
इन कथनों में से
(a) 1 और 2 सही है (b) 2 और 3 सही है
(c) 1 और 3 सही है (d) 1, 2 और 3 सही है
उत्तर- (c)