एमएसएमई सेक्टजर के लिए ऐतिहासिक सहयोग एवं संपर्क कार्यक्रम का शुभारंभ

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  • 2 नवंबर, 2018 को प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने सूक्ष्‍म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) सेक्‍टर के लिए एक ऐतिहासिक सहयोग एवं संपर्क कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
  • इस कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री ने 12 महत्‍वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिनसे देश भर में एमएसएमई के विकास और विस्‍तार के साथ-साथ उन्‍हें सहूलियतें देने में मदद मिलेगी।
  • प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्‍द्र सरकार द्वारा लागू किए गए आर्थिक सुधारों की सफलता को कारोबार में सुगमता सूचकांक में भारत द्वारा लगाई गई ऊंची छलांग में देखा जा सकता है।
  • इस सूचकांक में भारत चार वर्षों में 142वें पायदान से ऊपर चढ़कर 77वें पायदान पर पहुंच गया है।
  • एमएसएमई क्षेत्र की सहूलियत से जुड़े पांच महत्‍वपूर्ण पहलू हैं।
  • इनमें ऋणों तक पहुंच, बाजार तक पहुंच, तकनीकी उन्‍नयन, कारोबार में सुगमता और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा की भावना शामिल हैं।
  • प्रधानमंत्री द्वारा की गई 12 घोषणाएं हैं :-
  • एमएसएमई को आसानी से ऋण उपलब्‍ध कराने के लिए 59 मिनट का लोन पोर्टल।
  • सभी जीएसटी पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए दो प्रतिशत ब्याज सब्सिडी देने का उल्लेख।
  • पांच सौ करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली सभी कंपनियों को अब आवश्यक रूप से व्यापार प्राप्तियां ई-डिस्काउंटिंग प्रणाली (टीआरईडीएस) पोर्टल में शामिल करने का उल्लेख।
  • सीपीएसई को एमएसएमई से 20 प्रतिशत की बजाय अपनी कुल खरीदारी की 25 प्रतिशत की खरीदारी करना अनिवार्य होगा।
  • एमएसएमई से की गई आवश्यक 25 प्रतिशत खरीदारी में से 3 प्रतिशत खरीदारी अब महिला उद्यमियों के लिए आरक्षित।
  • केंद्र सरकार के सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को अब आवश्यक रूप से जीईएम का हिस्सा होना चाहिए।
  • पूरे देश में 22 केंद्र बनाए जाएंगे और टूल रूम के रूप में 100 स्पोक्स स्थापित किए जाएंगे।
  • फार्मा क्षेत्र के सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्योगों (एमएसएमई) के लिए क्‍लस्‍टर बनाये जायेंगे तथा इन क्‍लस्‍टर के निर्माण की लागत का 70 प्रतिशत केन्‍द्र सरकार वहन किया जायेगा।
  • आठ श्रम कानूनों और 10 केन्‍द्रीय नियमों के तहत रिटर्न अब साल में एक ही बार फाइल किये जायेंगे।
  • प्रतिष्‍ठानों का निरीक्षक द्वारा किये जाने वाला दौरा कंप्‍यूटर आधारित औचक आवंटन के जरिये तय किया जायेगा।
  • वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण नियमों के तहत इन दोनों क्‍लीयरेंस को एकल अनुमति में समाविष्‍ट कर दिया गया है तथा उन्हें रिटर्न, स्‍व–प्रमाणीकरण के जरिये स्‍वीकार किया जायेगा।
  • कंपनी अधिनियम के तहत छोटे आर्थिक अपराधों से जुड़ी प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए अध्‍यादेश।

संभावित प्रश्न

प्रश्न:-  2 नवंबर, 2018 को सूक्ष्‍म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) सेक्‍टर के लिए एक ऐतिहासिक सहयोग एवं संपर्क कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री ने 12 महत्‍वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इनसे संबंधित तथ्यों पर विचार करे –

(1)  एमएसएमई को आसानी से ऋण उपलब्‍ध कराने के लिए 59 मिनट का लोन पोर्टल।

(2) सभी जीएसटी पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए 4 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी देने का उल्लेख।

(3) एमएसएमई से की गई आवश्यक 25 प्रतिशत खरीदारी में से 3 प्रतिशत खरीदारी अब महिला उद्यमियों के लिए आरक्षित।

इन कथनों में से

(a) 1 और 2 सही है     (b) 2 और 3 सही है

(c) 1 और 3 सही है     (d) 1, 2 और 3 सही है

उत्तर- (c)

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http://www.pib.nic.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1551776

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