- राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2 अक्टूबर, 2017 को संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत अन्य पिछड़े वर्गों के उप-वर्गीकरण के लिए आयोग का गठन किया है।
- अन्य पिछड़े वर्गों का उप-वर्गीकरण अन्य पिछड़े वर्ग समुदाय में अधिक पिछड़े लोगों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरिओं में आरक्षण का लाभ सुनिश्चित करेगा।
- आयोग के गठन निम्नानुसार होगा-
- अध्यक्ष– न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) जी.रोहिणी
- सदस्य- डॉ. जी.के बजाज
- सदस्य (पदेन) –निदेशक, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण
- सदस्य (पदेन)-महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त
- आयोग के सचिव- संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
- आयोग का संदर्भ निम्नलिखित हैं-
- केंद्रीय सूची में शामिल संदर्भ सहित अन्य पिछडे वर्गों की श्रेणी में सम्मिलित जातियों और समुदायों को प्राप्त आरक्षण के लाभ के असमान वितरण की सीमा का परीक्षण
- ऐसे अन्य पिछडे वर्गों के उप-वर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक पद्धति द्वारा प्रक्रिया,मानदंड,मानक और मापदंड निर्धारित करना और
- अन्य पिछडे वर्गों की केंद्रीय सूची में संबधित जातियों और समुदायों और उप-जातियों की पहचान करना और उन्हें सबंधित उप-श्रेणियों में सूचीबद्ध करना
- आयोग अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष के पदभार ग्रहण करने के 12 सप्ताह के भीतर राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
- आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद केंद्र सरकार अन्य पिछडे वर्गों के सभी वर्गों को केंद्र सरकार की नौकरिओं और केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण के लाभ के समान वितरण के लिए प्रकिया प्रारंभ करेगी।
संभावित प्रश्न
प्रश्न:- 2 अक्टूबर, 2017 को राष्ट्रपति ने संविधान के किस अनुच्छेद के अंर्तगत अन्य पिछडे वर्गों के उप–वर्गीकरण के लिए आयोग का गठन किया है?
(a) अनुच्छेद 340 (b) अनुच्छेद 344
(c) अनुच्छेद 342 (d) अनुच्छेद 345
उत्तर– (a)